छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) अब मनोरंजन कर के दायरे मेंआ गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पिछले जून माह में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर संशोधन अधिनियम की आ गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पिछले जून माह में छत्तीसगढ़ मनोरंजनशुल्क एवं विज्ञापन कर संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के दिनांक से यह संशोधन अधिनियम छत्तीसगढ़ में प्रभावशील हो गया है। वाणज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इसके तहत डी.टी.एच. की सेवाएं देने वालों को अब केबल आपरेटरों की तरह मनोरंजनशुल्क का भुगतान करना होगा। इस अधिनियम के तहत दस हजार तक आबादी वाले शहरों को शुल्क से छूट दी गई है। दस हजार से पचास हजार तक आबादी वाले शहरों के डी.टी.एच. उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन दस रूपए और पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के उपभोक्ताओं को बीस रूपए प्रति कनेक्शन हर महीने शुल्क देना होगा। शुल्क डी.टी.एच. उपकरणों की बिक्री करने वाले डीलर से वसूला जाएगा।
लगी खेलने लेखनी, सुख-सुविधा के खेल। फिर सत्ता की नाक में, डाले कौन नकेल।। खबरें वो जो आप जानना चाह्ते हैं । जो आप जानना चाह्ते थे ।खबरें वो जो कहीं छिपाई गई हों । खबरें जिन्हें छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो । ऐसी खबरों को आप पायेंगे " खबरों की दुनियाँ " में । पढ़ें और अपनी राय जरूर भेजें । धन्यवाद् । - आशुतोष मिश्र , रायपुर
मेरा अपना संबल
जुलाई 21, 2010
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